केंद्र ने शुक्रवार को कहा कि अफस्पा को नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों और दोनों राज्यों के पांच अन्य जिलों के कुछ हिस्सों में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व वारंट के अभियान चलाने और किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, अफस्पा को 1 अक्टूबर से 9 जिलों – दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक, पेरेन और जुन्हेबोटो – और चार में 16 पुलिस स्टेशनों में छह महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। नागालैंड के अन्य जिले – कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग और वोखा में भी बढ़ा दिया गया है।