देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि दो बच्चों का नियम लागू करने का आदेश हम कैसे दे सकते हैं? कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए कहा कि आप बताइए कि इस कानून की जरूरत क्यों हैं? उसके बाद ही हम नोटिस देंगे।
अब इस मामले की 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। दरअसल, भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती और देवकीनंदन ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है।