अदालत ने दिशा रवि को जमानत दी, कहा, ‘अस्पष्ट सबूत’

अदालत ने दिशा रवि को जमानत दी, कहा, ‘अस्पष्ट सबूत’

नई दिल्ली, | दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को टूलकिट मामले में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा ने कहा, “अस्पष्ट साक्ष्य को देखते हुए, मुझे 22 वर्षीय लड़की के लिए जमानत के नियम का उल्लंघन करने का कोई भी ठोस कारण नहीं मिला है, जिसके पास कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।”

रवि को निर्देश दिया गया है कि वह देश नहीं छोड़ें, और जमानत देने की शर्त के रूप में चल रही जांच में सहयोग करें।

दिशा पर किसानों के आंदोलन से जुड़े ‘टूलकिट’ मामले में साजिश रचने और देशद्रोह का आरोप लगाया गया है और उसे 13 फरवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था।

20 फरवरी को तीन घंटे की जमानत की सुनवाई के दौरान, पुलिस ने कहा था कि ‘टूलकिट’ को भारत को बदनाम करने और हिंसा भड़काने के लिए तैयार किया गया था।

पुलिस ने कहा था, “अपनी भागीदारी को छिपाने के लिए पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन और सिख फॉर जस्टिस ने गतिविधि को अंजाम देने के लिए दिशा रवि को एक फ्रंट के रूप में इस्तेमाल किया।”

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने अदालत से कहा कि ये संगठन खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं।

हालांकि, रवि के वकील एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने दावा किया कि 26 जनवरी को किसान मार्च के दौरान हुई हिंसा को टूलकिट को जोड़ने का कोई सबूत नहीं है।

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