दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 26 अप्रैल यानी कल होना था, लेकिन प्रसाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी तय न हो पाने के कारण इसे टाल दिया गया है। नगर निगम के सेक्रेटरी ने एक नोटिस जारी कर बताया कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1957 के सेक्शन 77(a) के तहत पीठासीन अधिकारी का नॉमिनेशन जरूरी है। इसलिए कल मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव संभव नहीं है।