बंबई उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धनशोधन से जुड़े मामले में शिवसेना (यूबीटी) के नेता अनिल परब के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के लिए अंतरिम संरक्षण की अवधि 23 मार्च तक बढ़ा दी है। राज्य के पूर्व मंत्री अनिल परब ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रत्नागिरी जिले में मौजूद एक रिसॉर्ट से जुड़े ईडी के मामले को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने इस मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने की भी गुहार लगाई थी।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की अध्यक्षता वाली पीठ ने 13 मार्च को याचिका पर सुनवाई के लिए 20 मार्च की तारीख तय की और ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह द्वारा दिए गए मौखिक आश्वासन को स्वीकार कर लिया कि तब तक परब के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।