सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के खिलाफ याचिका को सूचीबद्ध करेगी

सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के खिलाफ याचिका को सूचीबद्ध करेगी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। इस मामले को जल्द ही सूचीबद्ध किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर लगाई गई याचिका को अप्रैल महीने में खारिज कर दिया था। ये याचिका वाराणसी कोर्ट के परिसर में निरीक्षण करने के लिए एक वकील को कोर्ट कमिश्नर के रूप में नियुक्त करने के फैसले के खिलाफ लगाई गई थी।

वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामले पर याचिका लगाई थी।

पीठ ने कहा, “हमें इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं है, हमारे पास कोई विवरण नहीं है। हम आदेश कैसे पारित कर सकते हैं।” अहमदी ने कहा, “कृपया यथास्थिति प्रदान करें” और कहा कि मस्जिद पूजा स्थल अधिनियम (प्लेसेज ऑफ वरशिप एक्ट) के तहत कवर की गई है।

पीठ ने कहा, “मुझे कागजात देखने दो, हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।”

गुरुवार को वाराणसी की एक अदालत ने तहखाने और बंद कमरों सहित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियो सर्वेक्षण को फिर से शुरू करने का आदेश दिया। मुस्लिम पार्टियों ने इस सर्वे का विरोध किया। कोर्ट ने कहा कि 17 मई को सर्वे रिपोर्ट पेश किया जाए।

वाराणसी की अदालत ने अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्रा को हटाने के लिए मुस्लिम पक्षों की मांग पर विचार करने से भी इनकार कर दिया, इसके बजाय दो अतिरिक्त आयुक्तों- वकील विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को उनकी सहायता के लिए नियुक्त किया।

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