विजय जुलूस पर प्रतिबंध : पंजाब के जिलों में धारा 144 लागू

विजय जुलूस पर प्रतिबंध : पंजाब के जिलों में धारा 144 लागू

विधानसभा चुनावों के बाद गरुवार को मतगणना होगी। मतगणना को ध्यान में रखते हुए पंजाब के सभी जिलों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ-साथ मतगणना केंद्रों के बाहर लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी एस करुणा राजू ने कहा कि मतगणना के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं और चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार केवल दो लोग ही विजेती उम्मीदवार या उसके आधिकारिक प्रतिनिधि के साथ प्रमाण पत्र लेने के लिए मतगणना केंद्र में जा सकते हैं। इसके अलावा विजय जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी गई है।

उन्होंने कहा कि मतगणना के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सभी जिलों में धारा 144 लगा दी गई है और मतगणना केंद्रों के बाहर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। गुरुवार सुबह आठ बजे से 66 स्थानों पर बने 117 केन्द्रों पर मतगणना शुरू होगी। इस बार, 93 महिलाओं और दो ट्रांसजेंडर सहित कुल 1,304 उम्मीदवार मैदान में हैं।

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