पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच में पतंजलि की ओर से वकील मुकुल रोहतगी और उत्तराखंड सरकार की ओर से ध्रुव मेहता पेश हुए।
सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने पतंजलि के वकील से पूछा कि माफीनामा हमें आज सुबह मिला है। इसे वक्त पर क्यों नहीं फाइल किया गया। इस पर पतंजलि के वकील ने कहा- 5 दिन पहले फाइल किया गया था।
बेंच ने फिर पूछा कि क्या आपने ओरिजिनल माफीनामा फाइल किया है? रजिस्ट्री को इसे स्कैन करके फाइल में क्यों रखना पड़ा? आपने ई-फाइलिंग की है। ये हमारे आदेश का पालन नहीं है। हमने कहा था, जैसा माफीनामा है, वैसा फाइल करो।
कोर्ट ने कहा- फिजिकली माफीनामा देने का मतलब यह नहीं है कि आप पीडीएफ फाइल दें। आपको पता है कि हमने क्या मांगा था। वकील साहब बताइए हमने क्या मांगा था? इस पर पतंजलि ने कहा- जैसा बताया था, वैसा ही फॉरमेट है।