नोएडा: नोएडा प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। नोएडा प्राधिकरण अब 1 करोड़ रूपए की कीमत की जमीन के 361 करोड़ रुपए चुकाएगा और मुआवजा देने में देरी करने पर प्राधिकरण को रोजाना पांच लाख रुपए और देने होंगे। ऐसे में प्राधिकरण लीगल सेल में बातचीत कर रहा है। हालांकि इस सुप्रीम ऑर्डर से प्राधिकरण का बच पाना मुश्किल है। मामला 24 अप्रैल 1997 का है। बेंग्लूरू के रहने वाले रेड्डी विरेन्ना ने नोएडा के छलेरा बांगर (सेक्टर-18) में खसरा नंबर 422 और 427 में कुल 14,358 वर्गमीटर जमीन एक करोड़ रुपए में खरीदी थी। इसमें प्राधिकरण ने पहले ही काफी जमीन का अधिग्रहण कर लिया था। प्राधिकरण ने सिर्फ 7 हजार 400 वर्गमीटर जमीन रेड्डी के नाम की। पूरी जमीन न मिलने पर रेड्डी ने सिविल कोर्ट में केस दायर कर दिया। कोर्ट ने जमीन पर नजर बनाए रखने का आदेश दिया, लेकिन इसके बावजूद प्राधिकरण ने वाणिज्यिक भूखंड योजना निकालकर 54,320 वर्गमीटर जमीन बेच दी।