बहुचर्चित हनीट्रैप मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने पूछा कि इस केस में आरोपी आरती दयाल जिंदा है या नहीं? कोर्ट ने पुलिस को इसकी जांच के आदेश दिए। इस पर कोर्ट में उपस्थित उनके वकील ने बताया कि उनकी पक्षकार जीवित है। उसका सुपुर्दनामा आवेदन पेंडिंग है, जिस पर आदेश दिए जाएं। कोर्ट ने कुछ दस्तावेजों की पूर्ति के लिए सुनवाई की तारीख बढ़ा दी।
दरअसल हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की कोर्ट में हनीट्रैप मामले की सुनवाई हुई। आरोपी आरती दयाल, श्वेता विजय जैन की तरफ से अधिवक्ता यावर खान उपस्थित हुए। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि आरती दयाल की कार, श्वेता जैन के बैंक खातों को अनफ्रीज करने के आदेश दिए जाएं। बैंक खातों में उनका पैसा जमा है।