साढ़े चार साल की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को मृत्युदंड, खोवाई में ऐसी सजा का पहला मामला

साढ़े चार साल की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को मृत्युदंड, खोवाई में ऐसी सजा का पहला मामला

खोवाई: त्रिपुरा के खोवाई जिले में साढ़े चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के दोषी को कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इस जिले में फांसी की सजा सुनाए जाने का यह पहला मामला है। 

इस जघन्य दुष्कर्म व हत्याकांड में 35 गवाह कोर्ट के समक्ष पेश किए गए थे। कोर्ट ने बुधवार को अभियुक्त कालीचरण त्रिपुरा को यह सजा सुनाई। घटना पिछले साल हुई थी। जिला अदालत के विशेष न्यायाधीश शंकरी दास ने मामले के जांच अधिकारी बिद्येश्वर सिन्हा ने मृत्युदंड का आदेश दिया। पीड़ित बच्ची पिछले साल 22 फरवरी को खोवाई जिले के तेलियामुरा के दुस्की इलाके से लापता हो गई थी। उसका शव छह दिनों बाद जंगल से बरामद किया गया था। वकील विकास देब ने कहा कि यह दुर्लभतम मामलों में से एक है। हमें मृतक के परिवार को न्याय दिलाने के लिए खुशी हो रही है। 

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार 2010 में त्रिपुरा में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर देश में सबसे अधिक 46.5 फीसदी थी। 2017 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में राज्य 14वें स्थान पर था।

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