गुजरात की एक अदालत ने मंगलवार को 2002 के गोधरा दंगों के एक मामले में सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है। इन पर 2 बच्चों समेत 17 लोगों की हत्या कर उनके शव जलाने और दंगा भड़काने का आरोप था। यह हत्याकांड पंचमहल के हलोल में हुआ था। जिसमें पुलिस ने 22 लोगों का आरोपी बनाया था, इनमें 8 आरोपियों की मामले की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई है।
मामले में आरोपी बनाए गए लोगों के वकील गोपालसिंह सोलंकी ने कहा कि जस्टिस हर्ष त्रिवेदी की बेंच ने सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है। सेशन्स कोर्ट ने सबूत के अभाव में सभी को बेगुनाह करार दिया है। मामले की सुनवाई हलोल कस्बे की एक अदालत में हुई।