शिंदे गुट- जब डिप्टी स्पीकर को हटाने का नोटिस ही पेंडिंग है तो वो विधायकों पर कैसे फैसला ले सकते हैं?

शिंदे गुट- जब डिप्टी स्पीकर को हटाने का नोटिस ही पेंडिंग है तो वो विधायकों पर कैसे फैसला ले सकते हैं?

नई दिल्ली: महाराष्ट्र सरकार का सियासी संकट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। शिंदे गुट ने अदालत से कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमत में है और वह राज्य की मशीनरी को तबाह कर रही है। शिंदे गुट ने सवाल किया कि जब डिप्टी स्पीकर को हटाए जाने का नोटिस पेंडिंग हो तो वो विधायकों को अयोग्य ठहराने का फैसला कैसे ले सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट से सवाल किया कि आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। इस पर जवाब मिला कि विधायकों को धमकाया जा रहा है। शव वापस आने की बात कही जा रही है। मुंबई में माहौल उनके अनुकूल नहीं है। डिप्टी स्पीकर के पास सदस्यता रद्द करने का जो नोटिस दिया गया है, वो संवैधानिक नहीं है। हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है और हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसे में हम आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं।

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