मुंबई कोर्ट ने परमबीर सिंह को किया ‘फरार’ घोषित, जुहू स्थित फ्लैट के बाहर चिपकाया गया नोटिस

मुंबई कोर्ट ने परमबीर सिंह को किया ‘फरार’ घोषित, जुहू स्थित फ्लैट के बाहर चिपकाया गया नोटिस

मुंबई। वसूली के एक मामले में कई महीनों से गायब चल रहे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के घर के बाहर ‘फरार’ का नोटिस लगा दिया गया है। उनके जूहू स्थित फ्लैट के गेट पर यह नोटिस लगाया गया है। परबीर सिंह के खिलाफ यह कार्रवाई मुंबई कोर्ट के आदेश पर की गई है। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अवैध वसूली एवं अन्य आरोपों से घिरे कई महीनों से फरार मुंबई पुलिस के निलंबित पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से राहत देते हुए संबंधित मामलों की जांच में शामिल होने का सोमवार को आदेश दिया। सुनवाई के दौरान उनके वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि परमबीर सिंह भारत में ही हैं।

मामले की जांच में सहयोग के लिए 48 घंटे में उपलब्ध हो सकते हैं। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने परमबीर सिंह को राहत प्रदान करने से संबंधित आदेश के साथ ही केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को करेगी। न्यायालय ने पिछली सुनवाई 18 नवंबर को परम बीर सिंह की गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1988 बैच के इस भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी की याचिका 16 सितंबर को खारिज कर दी थी। गत बुधवार को मुंबई की एक अदालत द्वारा पूर्व पुलिस आयुक्त को भगोड़ा घोषित करने के बाद उनकी ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। महाराष्ट्र के तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख पर अवैध रूप से 100 करोड़ रुपए मांगने का गंभीर आरोप लगाने के बाद लगातार विवादों एवं एक होटल व्यवसायी से अवैध उगाही के समेत छह आरोपों से घिरे आईपीएस सिंह कई महीनों से लापता हैं।

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