नई दिल्ली: सरकार ने वाहनों की सुरक्षा को लेकर ‘भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम’ जारी कर दिया है। इस नये नियम को अगले वर्ष अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। हालांकि इसे लागू करने से पहले सरकार ने अगले तीस दिनों की अंदर इससे जुड़े सभी हितधारकों से सुझाव भी मांगे हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (बीएनसीएपी) के संबंध में सीएमवीआर (केंद्रीय मोटर वाहन नियमन), 1989 में एक नया नियम 126ई सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया है। इस भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम अर्थात नया कार सुरक्षा मुल्यांकन कार्यक्रम के जरिए दुर्घटना के परीक्षणों में उनके प्रदर्शन के आधार पर ऑटोमोबाइल को स्टार रेटिंग देने का सिस्टम का प्रस्ताव किया गया है। इसमें वाहन को एक से पांच स्टार तक की स्टार रेटिंग देने की बात कही गई है।
मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक ,यह देश में निर्मित या आयातित 3.5 टन से कम सकल वाहन वजन के साथ श्रेणी एम 1 श्रेणी (यात्रियों की गाड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोटर वाहन, जिसमें चालक की सीट के अलावा आठ सीटें शामिल हैं) के स्वीकृत मोटर वाहनों पर समय-समय पर संशोधित ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस)-197 के अनुसार लागू होता है। यह मानदंड वैश्विक बेंचमार्क के अनुसार है और न्यूनतम नियामक आवश्यकताओं से कहीं अधिक है।