नीट पीजी 1450 खाली सीटों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, केंद्र का तर्क- पढ़ाई बाधित होगी

नीट पीजी 1450 खाली सीटों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, केंद्र का तर्क- पढ़ाई बाधित होगी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन नीट पीजी की काउंसलिंग के बाद खाली बची 1,456 सीटों को भरने के लिए एक और स्पेशल स्ट्रे वेकैंसी राउंड की काउंसलिंग की मांग वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। यह सीटें अखिल भारतीय कोटा के लिए काउंसलिंग के एक दौर के आयोजन के बाद खाली रह गई हैं। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि वह शुक्रवार को अपना फैसला तब सुनाएगी जब पक्षकारों के वकील अपनी दलीलें पूरी कर लेंगे।  इस पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह ने कहा कि फरवरी में कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और अब छह से आठ महीने तक कक्षाएं दोबारा आयोजित करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर काउंसलिंग के आगे के दौर आयोजित किए जाते हैं तो नीट 2022 शिक्षण से की शिक्षा भी समझौता किया जाएगा।

इससे पहले बुधवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीटों के खाली रहने के बावजूद एडमिशन नहीं दिए जाने को चिंता जताई थी और सरकार, एमसीसी तथा डीजीएचएस को तलब किया था। 

सुप्रीम कोर्ट में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालयने बुधवार को शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि उसने नीट-पीजी-21 के लिए चार दौर की ऑनलाइन काउंसलिंग पूरी कर ली है और सॉफ्टवेयर बंद होने के कारण वह स्पेशल स्ट्रे राउंड काउंसलिंग आयोजित करके 1,456 सीटें नहीं भर सकता। याचिकाएं उन डॉक्टरों द्वारा दायर किया गया है जो नीट-पीजी 2021-22 परीक्षा में उपस्थित हुए थे और ऑल इंडिया कोटा (एआईक्यू) काउंसलिंग और स्टेट कोटा काउंसलिंग के राउंड 1 और 2 में भाग लिया था, जिसके बाद ऑल इंडिया मॉप-अप और स्टेट मॉप-अप राउंड और सात मई को मेडिकल काउंसलिंग कमेटीद्वारा ऑल इंडिया स्ट्रे वेकैंसी राउंड के बाद संपन्न हुआ।डॉ आस्था गोयल और अन्य द्वारा अधिवक्ता तन्वी दुबे के माध्यम से दायर याचिकाओं में से एक में कहा गया है कि 18 अप्रैल को, एक अधिसूचना के माध्यम से, एमसीसी ने घोषणा की कि यूजी काउंसलिंग में 323 खाली सीटें हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये कीमती सीटें बेकार नहीं जाए, वे उसके लिए एक विशेष स्ट्रे राउंड आयोजित करेंगे।

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