पटियाला: 1988 के रोड रेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिह सिद्धू को एक साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सिद्धू ने पटियाला के चीफ मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर दिया है। हालांकि इससे पहले उन्होंने बचने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सरेंडर करने के लिए कुछ हफ्तों की मोहलत मांगी की, लेकिन राहत नहीं मिली। सिद्धू के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ ‘चिकित्सीय स्थितियों’ का हवाला देते हुए अपने मुवक्किल को आत्मसमर्पण करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी को एक उचित आवेदन पेश करने और CJI बेंच के समक्ष इसका उल्लेख करने के लिए कहा था, लेकिन CJI ने इसका मौका नहीं दिया।