डीजीसीए ने गो एयर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

डीजीसीए ने गो एयर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नियमों के उल्लंघन के लिए गो एयर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार, 9 जनवरी को बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली गो एयर की एक फ्लाइट ने बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 55 यात्रियों को छोड़कर उड़ान भरी थी। विमानन नियामक ने गो फस्र्ट के जवाबदेह मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें पूछा गया था कि उनके नियामक दायित्वों की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। अधिकारियों ने कहा कि गो फस्र्ट ने नोटिस का जवाब 25 जनवरी को सौंप दिया था। डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘गो फस्र्ट के जवाब से पता चलता है कि टर्मिनल समन्वयक वाणिज्यिक कर्मचारियों और चालक दल के बीच विमान में यात्रियों के बोडिर्ंग के संबंध में अनुचित संचार और समन्वय था।

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