बॉम्बे हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन (J&J) से कहा है कि वह अपने मुलुंड प्लांट में बेबी पाउडर बना सकती है, लेकिन इसकी बिक्री की इजाजत नहीं होगी। हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि कंपनी बेबी पाउडर प्रोडक्शन अपने रिस्क पर करे। इसके डिस्ट्रीब्यूशन और सेल पर पाबंदी रहेगी।
हाईकोर्ट ने J&J के बेबी पाउडर सैंपल की फिर से जांच करने का भी आदेश दिया, जिसे दो हफ्ते के भीतर पूरा किया जाना है। महाराष्ट्र का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA यह सैंपल लेगा और उसे री-टेस्टिंग के लिए दो सरकारी लेबोरेटरी और एक प्राइवेट लेबोरेटरी में भेजा जाएगा।