साइंटिस्ट नंबी नारायणन को कथित रूप से 1994 ISRO जासूसी मामले में फंसाने वाले चार आरोपी पुलिस अफसरों की अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। मामले में केरल हाईकोर्ट ने आरोपियों की अग्रिम जमानत का आदेश दिया था, उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने जमानत याचिकाओं को केरल हाईकोर्ट को वापस दे दिया है। साथ ही चार हफ्ते के भीतर मामले पर नए सिरे से फैसला करने को कहा है।