आईआरडीएआई ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर 30 लाख का जुर्माना लगाया

आईआरडीएआई ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर 30 लाख का जुर्माना लगाया

चेन्नई, | भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर बार बार बीमा अधिनियम और नियमों का उल्लंघन करने पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पहले ये जुर्माना 70 लाख रूपये का था जिसे घटाकर 30 लाख कर दिया गया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ आरोप यह था कि वह बार बार बीमा अधिनियम और आईआरडीएआई (मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बिजनेस के संबंध में बीमा कंपनी की बाध्यता) 2015 की धारा 32 डी का पालन करने में विफल रही है, जिसमें न्यूनतम तृतीय पक्ष बीमा व्यापार की अनिवार्यता को रेखांकित किया गया था ।

एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने 2018 से 19, 2016 से 17 और 2017 से 18 के दौरान धारा 32 डी का उल्लंघन किया।

आईआरडीएआई के अध्यक्ष सुभाष सी खूंटिया ने अपने आदेश में 70 लाख रुपये के जुमार्ने में कटौती करने का फैसला करते हुए कहा कि पुनरावृत्ति की प्रकृति के उल्लंघन और बीमाकर्ता के सबमिशन को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2019 20 और 2020 21 में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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