देश छोड़ने’ वाले बयान पर आमिर खान को राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

देश छोड़ने’ वाले बयान पर आमिर खान को राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

मुंबई। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को हाल ही में हाईकोर्ट की तरह से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, अमीर खान के खिलाफ दायर क्रिमिनल पिटीशन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। साल 2015 में असहिष्णुता पर आमिर के विवादित बयान पर खिलाफ रायपुर के दीपक दिवान ने याचिका दायर की थी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी के दिए गए बयान से देश की अखंडता व सुरक्षा को खतरा है या नहीं यह तय करना केंद्र और राज्य शासन की जांच का विषय है। इसलिए इस मामले में किसी भी व्यक्ति को दखल देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

क्या है मामला
दरअसल, साल 2005 में आमिर खान देश में असहिष्णुता के माहौल के चलते कहा था कि उन्हें और उनकी पत्नी को भारत में रहने से डर लगता है। उस वक्त उनका ये बयान चारों तरफ चर्चा का विषय बन गया था और लोगों ने नाराजगी भी जताई थी। इस बयान के खिलाफ रायपुर के दीपक दिवान ने नीचली अदालत में परिवाद पेश किया, जो कि खारिज कर दिया गया था। इसके बाद दीपक ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद दिवान ने एडवोकेट अमीकांत तिवारी के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी।

दीपक ने याचिका में आमीर खान के खिलाफ धारा 153(ए) (बी) के तहत मामला दर्ज किए जाने की मांग की थी। लेकिन अब एक्टर को इस मामले से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बड़ी राहत दे दी है।

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