प्रयागराज: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में दायर 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज सुनवाई पूरी की। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। गर्मी की छुटि्टयों के बाद कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। जिसमें तय हो जाएगा कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर 18 याचिका सुनने योग्य है या नहीं।
हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल 18 याचिकाओं को शाही ईदगाह कमेटी के वकीलों ने हाईकोर्ट में ऑर्डर 7, रूल 11 के तहत चुनौती दी। शाही ईदगाह कमेटी के वकीलों ने बहस के दौरान कहा- मथुरा कोर्ट में दाखिल याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। मामला पूजा स्थल अधिनियम 1991 और वक्फ एक्ट के साथ लिमिटेशन एक्ट से बाधित है। इसलिए इस मामले में कोई भी याचिका न तो दाखिल की जा सकती है और न ही उसे सुना जा सकता है।