अर्णब को जेल या बेल, जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई आज

अर्णब को जेल या बेल, जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई आज

अलीबाग। अर्णब गोस्वामी की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. एक इंटीरियर डिजाइनर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अर्णब को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था. ‘रिपब्लिक टीवी’ के संपादक अर्णब गोस्वामी ने अलीबाग के एक स्कूल में रात गुजारी, स्कूल को अलीबाग जेल का कोरोना केंद्र बनाया गया है. महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मौजूद अलीबाग की एक अदालत ने इस मामले में अर्णब गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों को 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है.

हिरासत में अर्णब से नहीं होगी पूछताछ
महाराष्ट्र पुलिस ने कोर्ट से अर्णब गोस्वामी की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी, लेकिन अदालत ने आदेश दिया कि हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है. एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि चिकित्सकीय जांच के लिए अर्णब गोस्वामी को बुधवार रात एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया था, जांच के बाद उन्हें अलीबाग नगर परिषद स्कूल ले जाया गया, जहां उन्होंने रात बिताई

स्कूल को अलीबाग जेल का कोविड-19 केंद्र बनाया गया है. आर्किटेक्ट एवं इंटिरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में गोस्वामी और दो अन्य के खिलाफ भादंवि की धारा 306 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस ने बताया कि ‘कॉनकॉर्ड डिज़ाइन्स प्राइवेट लिमिटेड’ के मालिक अन्वय नाइक ने ‘सुसाइड नोट’ में दावा किया था कि अर्णब गोस्वामी, आईकास्टएक्स-स्कीमीडिया’ के फिरोज मोहम्मद शेख और ‘स्मार्ट वर्क्स’ के नीतीश सारदा ने उनके बकाया रुपये का भुगतान नहीं किया, जिसकी वजह से वह आत्महत्या कर रहे है.

अन्वय नाइक के सुसाइड नोट में अर्णब का नाम
शेख और सारदा को भी बुधवार को अलीबाग की अदालत में पेश किया गया,जिसके बाद उन्हें भी 18 नबंबर तक हिरासत में भेज दिया गया है. अन्वय नाइक के ‘सुसाइड नोट’ को पुणे में एक हस्तलेखन विशेषज्ञ के पास भेजा गया है, फिलहाल उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

एक अधिकारी ने बताया कि अर्णब गोस्वामी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है. अर्णब गोस्वामी ने सुसाइड मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किए जाने की अपील के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था. इस मामले पर जज एस.एस. शिंदे और जज एम.एस. कर्णिक की एक खंडपीठ आज सुनवाई करेगी.

एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस ने ड्यूटी पर एक पुलिस अधिकारी के काम में बाधा डालने, उस पर हमला करने, अभद्र शब्द कहने और धमकाने और उनके घर पर सरकारी दस्तावेजों को फाड़ने के मामले में अर्णब गोस्वामी की पत्नी, उनके बेटे और दो अन्य के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि एन.एम. जोशी मार्ग पुलिस थाने में बुधावार को भादंवि की धारा 353, 504,506 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है.

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