भोपाल: चंद्रकला दिवगैया पर यह कार्रवाई अपात्र नर्सिंग कॉलेजों को दी गई मान्यता में अनियमितताओं को लेकर की गई है। उनके कार्यकाल में कॉलेजों को मान्यता देने में अनियमितताएं की गई। जिससे विद्यार्थी और आम लोगों में शासन की छवि ध्वस्त हुई। बहुत से छात्रों का भविष्य से खिलवाड़ किया गया। इसकी वजह से वर्ष 2021 से 2023 तक जांच प्रकरणों के चलते परीक्षा नहीं होने से प्रदेश के नर्सिंग छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में चला गया।
तीन दिन पहले सुनीता शिजू को किया था बर्खास्त
मप्र नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की पूर्व रजिस्ट्रार सुनीता शिजू को बर्खास्त कर दिया गया। उनके कार्यकाल में अयोग्य नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने की जांच की गई थी। जिसमें पदीय कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन न करना पाया गया। इसके आधार पर यह निर्णय लिया है। सुनीता शिजू रजिस्ट्रार के पद पर 22 सितंबर 2021 से 24 अगस्त 2022 तक पदस्थ थीं। अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल ने 20 जुलाई 2023 को आरोप पत्र और 4 अगस्त 2023 को अतिरिक्त आरोप पत्र जारी किया गया था। जिसकी गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल ने विभागीय जांच की। पाया गया कि सुनीता शिजू ने गंभीर अनियमितताएं की है। जो अत्यंत गंभीर कदाचरण श्रेणी की पाई गईं। ऐसे में शिजू की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया है।