नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को तगड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें बलात्कार का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर शाहनवाज हुसैन के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट हालांकि, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुसैन की अपील को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने पर राजी हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महिला की शिकायत पर हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि निचली अदालत के 2018 के उस आदेश में कोई त्रुटि नहीं है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही, हाई कोर्ट ने इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने संबंधी अपने अंतरिम आदेशों को निष्प्रभावी कर दिया।