कर्नाटक के पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी को हत्या के मामले में मिली जमानत

कर्नाटक के पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी को हत्या के मामले में मिली जमानत

बेंगलुरु : बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को कर्नाटक के पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी को 2016 के धारवाड़ में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले में जमानत दे दी। सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे कुलकर्णी पर उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और जिला पंचायत सदस्य योगेश गौड़ा की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले हत्या के मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन उन्हें जेल में ही रहना पड़ा, क्योंकि सबूत नष्ट करने के मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली थी।

अब, विशेष अदालत के आदेश पर कुलकर्णी को सशर्त जमानत देने के साथ उन्हें बेलगावी की जेल से रिहा कर दिया जाएगा, जहां वह पिछले नौ महीनों से बंद हैं, लेकिन अदालत की अनुमति के बिना वह अपने पैतृक जिले धारवाड़ नहीं जा सकते।

15 जून, 2016 को गौड़ा की हत्या कर दी गई थी और हालांकि परिवार ने कुलकर्णी पर आरोप लगाया था, फिर भी सिद्धारमैया सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया और चुनाव में मुद्दा बनाया। पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुप्पा ने चुनावी रैलियों में कसम खाई थी कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो वह कुलकर्णी को जेल भेज देंगे।

जब भाजपा सत्ता में आई, तो मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने कुलकर्णी और उनके रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया था।

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