2002 में गोधरा कांड के बाद हुए बिलकिस बानो गैंगरेप केस के सभी 11 दोषी रिहा हो गए हैं। 2008 में CBI की स्पेशल कोर्ट ने इन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, ये 2004 से ही जेल में थे। 15 अगस्त को ये सभी उम्रकैद के बजाय 15 साल की सजा पूरी होने के आधार पर गोधरा जेल से रिहा हो गए।
इन सभी को गुजरात दंगों के दौरान बचकर भागती गर्भवती बिलकिस बानो का गैंगरेप करने, उनकी तीन साल की बच्ची को पटक कर मार देने समेत परिवार के 7 लोगों की हत्या का दोषी पाया गया था। गंभीर अपराध में उम्रकैद की सजा पाए इन दोषियों की 15 साल में रिहाई से सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि महिला से बलात्कार और उनकी 3 साल की बच्ची की हत्या करने वालों को ‘आज़ादी के अमृत महोत्सव’ के दौरान रिहा किया गया।