सौ करोड़ की आंच: सीबीआई जांच के आदेश के तीन घंटे के भीतर गृहमंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा

सौ करोड़ की आंच: सीबीआई जांच के आदेश के तीन घंटे के भीतर गृहमंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुम्बई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से प्रारंभिक जांच कराने का सोमवार को आदेश दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब अनिल देशमुख ने गृहमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। देशमुख नेे अपने ट्विटर अकाउंट पर इस्तीफे की चिट्ठी भी ट्वीट की। देशमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने उनके घर जा रहे हैं, जहां वे उनको अपना इस्तीफा सौंपेगे। बता दें कि जयश्री पाटिल की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया।

याचिका में देशमुख पर वसूली के आरोपों की जांच CBI से कराने की मांग की गई थी। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने भी हाईकोर्ट में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच की मांग की थी। हाईकोर्ट ने देशमुख के खिलाफ 15 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं और राज्य की पुलिस उनके अधीन काम करती है, ऐसे में उन पर लगे आरोपों की प्राथमिक और निष्पक्ष जांच के लिए CBI जांच की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेन्द्र फडनवीस ने हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि CBI जांच से हफ्ता वसूली का सच बहुत जल्द सामने आएगा। उन्होंने देशमुख के इस्तीफे की मांग की है।

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