सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र से पूछा- फ्री रेवड़ी पर कैसे लगे रोक, एक हफ्ते में बताएं

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र से पूछा- फ्री रेवड़ी पर कैसे लगे रोक, एक हफ्ते में बताएं

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के अलावा कई याचिकाकर्ताओं के एक विशेषज्ञ समूह के गठन पर अपना सुझाव मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाव अगले 7 दिनों के भीतर देने को कहा है। ये समूह इस बात की भी जांच करेगा कि चुनाव से पहले बांटे जाने वाले मुफ्त के गिफ्ट (रेवड़ियों) को कैसे नियंत्रित किया जाए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में दी जाने वाली चीजों को कैसे नियंत्रित किया जाए। इस पर सुझाव देने के लिए नीति आयोग, वित्त आयोग, सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों, आरबीआई और अन्य हितधारकों से मिलकर एक शीर्ष निकाय की आवश्यकता है। इस जनहित याचिका में चुनाव के दौरान मुफ्त का उपहार देने वाली पार्टियों का रजिस्ट्रेशन खत्म करने की मांग भी की गई है। इसके पहले पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए मुफ्त चुनावी घोषणाएं करने वाले सियासी दलों के मुद्दे को गंभीर रूप से चिन्हित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले की जांच करने को कहा था कि ताकि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए मुफ्त के वादों को नियंत्रण में लाया जा सके।

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