यूपी में कोरोना की नई गाइडलाइन: बिना अनुमति के नहीं होगा कोई कार्यक्रम

यूपी में कोरोना की नई गाइडलाइन: बिना अनुमति के नहीं होगा कोई कार्यक्रम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब सार्वजनिक कार्यक्रम व जुलूस बिना पूर्व अनुमति के नहीं होंगे। वहीं, सरकार ने स्पष्ट किया है कि पर्व व त्योहारों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया है।

यह भी निर्देश दिए गए हैं कि बिना स्थानीय प्रशासन की पूर्वानुमति के कोई जुलूस तथा कार्यक्रम या सार्वजनिक समारोह आयोजित न किए जाएं। इन आयोजनों में हाई रिस्क कैटेगरी जैसे 10 वर्ष की उम्र से कम के बच्चों, 60 साल से अधिक के वृद्ध और एक से अधिक गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को इनमें शामिल होने से बचाया जाए। अनुमति के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हो।

वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी और मास्क पहनने के नियम को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रहे। कोविड-19 की जांच और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रभावी ढंग से की जाए। वे अपने आवास पर उच्चस्तरीय बैठक में कोविड-19 नियंत्रण व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) में टीकाकरण की पूरी जानकारी देने के लिए एक विंग बनाएं। कोरोना से बचाव व इलाज की प्रभावी व्यवस्था रखी जाए। लोगों को कोरोना से बचाव के संबंध में लगातार जागरूक किया जाए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय रखें और इसके माध्यम से आमजन को संक्रमण से बचाव के बारे में जानकारी दें।

उन्होंने कोरोना टीकाकरण का काम केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार संचालित करने के भी निर्देश दिए। साथ ही डीएम और सीएमओ को कोविड टीकाकरण की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना व मुख्य सचिव आरके तिवारी भी शामिल थे।

विस्तृत दिशा-निर्देश

  • आगामी पर्व, त्योहारों के दौरान सतर्कता बरती जाएगी और किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने के लिए पहले प्रशासन की अनुमति ली जाएगी।
  • ऐसे जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को शामिल नहीं होने दिया जाएगा।
  • सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले सभी लोगों को सामाजिक दूरी, सभी के लिए मास्क लगाना और सैनिटाइजर का प्रयोग करना जरूरी होगा।
  • जिन प्रदेशों में कोविड का संक्रमण अधिक है वहां से होली के त्योहार के लिए घर आ रहे लोगों की कोविड जांच अनिवार्य रूप से कराई जाएगी।
  • कक्षा आठ तक के समस्त निजी व सरकारी और अर्द्घसरकारी विद्यालयों में 24 मार्च से 31 मार्च तक होली का अवकाश कर दिया जाए।
  • अन्य शिक्षण संस्थान (मेडिकल तथा नर्सिंग कालेज छोड़कर) दिनांक 25 से 31 मार्च तक के मध्य होली का अवकाश घोषित करेंगे परंतु जहां परीक्षाएं चल रही होंगी वहां परीक्षाएं यथावत अवश्य सम्पन्न कराई जाएंगी।
  • पुलिस ट्रेनिंग स्कूल और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों का आवागमन न्यूनतम हो।
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