दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया

दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में कोरोनावायरस मामलों में अचानक वृद्धि के बाद दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने कहा कि उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। डीडीएमए ने यह निर्णय लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने के बाद लिया है।

अप्रैल में हुई डीडीएमए की बैठक में लिए गए फैसलों को लागू करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है।

दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया, “डीडीएमए ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर दंडात्मक प्रावधानों के मुद्दे से संबंधित सभी तथ्यों की जांच करने के बाद निर्णय लिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क/कवर नहीं पहनना अपराध होगा।” आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क/कवर नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

इसने आगे कहा कि निजी वाहनों में यात्रा करने वाले लोगों को जुर्माने से छूट दी जाएगी।

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