फ्लिपकार्ट, अमेजन ने सीसीआई जांच पर अदालत के आदेश को दी चुनौती : रिपोर्ट

फ्लिपकार्ट, अमेजन ने सीसीआई जांच पर अदालत के आदेश को दी चुनौती : रिपोर्ट

नई दिल्ली, | वालमार्ट इंक फ्लिपकार्ट और अमेजन डॉट कॉम इंक ने अपने कारोबारी तौर-तरीकों की एंटीट्रस्ट जांच फिर से शुरू करने के खिलाफ दिए गए आदेश को चुनौती दी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने पिछले साल जनवरी में एक शिकायत के बाद एक जांच शुरू की थी, जिसमें फ्लिपकार्ट और अमेजन पर अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर चुनिंदा विक्रेताओं को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए बड़ी छूट का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था।

कंपनियों ने गलत काम करने से इनकार किया है और दोनों कंपनियों की ओर से तत्काल कानूनी चुनौतियों ने जांच को एक साल से अधिक समय तक रोक दिया था। हालांकि पिछले हफ्ते एक अदालत ने फैसला सुनाते हुए सीसीआई के पास सबूतों की कमी की दलीलों को खारिज कर दिया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 16 जून को दायर फ्लिपकार्ट की ताजा अपील में दलील दी गई है कि कर्नाटक की अदालत द्वारा जांच फिर से शुरू करने की अनुमति देना गलत है और इसे रोक दिया जाना चाहिए।

रिपोर्ट के अनुसार, फ्लिपकार्ट की फाइलिंग में कहा गया है, यदि जांच वर्तमान अपील तक जारी रहनी है तो अपीलकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी। इसने अदालत से जांच के लिए प्रारंभिक सीसीआई के आदेश को रद्द करने का भी आग्रह किया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेजन ने भी इसी तरह की चुनौती पेश की है। दोनों पर इस सप्ताह दो-न्यायाधीशों के पैनल द्वारा सुनवाई किए जाने की संभावना है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सीसीआई ने जांच में तेजी लाने की योजना बनाई है। एक सूत्र ने कहा कि सीसीआई की योजना फ्लिपकार्ट और अमेजन से आरोपों पर जल्द से जल्द जानकारी मांगने की है। इस तरह की जांच आमतौर पर कई महीने चलती है।

अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों वर्तमान में ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं के आरोपों से जूझ रहे हैं।

गौरतलब है कि सीसीआई ने जनवरी 2020 में भारी छूट देने और कुछ कंपनियों के साथ गठजोड़ कर छूट प्रदान करते हुए सामान बेचने समेत अन्य कथित अनैतिक व्यापारिक गतिविधियों को अपनाने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजन के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे।

वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह प्रतिस्पर्धा कानूनों के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जांच आदेश को रद्द करने की अमेजन और फ्लिपकार्ट की याचिका खारिज कर दी थी।

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