थर्ड पार्टी वाहन बीमा के प्रीमियम में एक जून से बढ़ोतरी

थर्ड पार्टी वाहन बीमा के प्रीमियम में एक जून से बढ़ोतरी

चेन्नई: वाहन मालिकों को अब एक जून से थर्ड पार्टी वाहन बीमा के लिए अधिक रकम देनी होगी। हालांकि, शैक्षणिक संस्थानों की बसों, विंटेज यानी पुरानी कारों, इलेक्ट्रिक वाहन और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रीमियम में छूट दी गई है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसने बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के परामर्श से मोटर वाहन (थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम एवं देयता) नियम, 2022 को प्रकाशित किया है। मंत्रालय का कहना है कि बीमा प्रीमियम संबंधी ये नये नियम एक जून से प्रभावी होंगे।

नये नियमों में विंटेज कार के थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में 50 फीसदी, शैक्षणिक संस्थानों की बसों के प्रीमियम में 15 प्रतिशत, इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रीमियम में 15 प्रतिशत और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रीमियम में साढ़े सात प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम के रूप में तीन साल से पुरानी 1,000 सीसी तक की निजी कार के लिए 2,094 रुपये, 1,000 सीसी से 1,500 सीसी तक की कार के लिए 3,416 रुपये तथा 1,500 सीसी से अधिक की कार के लिए 7,897 रुपये का भुगतान करना होगा।

थर्ड पार्टी बीमा के तीन वर्ष के एकल प्रीमियम के रूप में 1,000 सीसी तक की नई निजी कार के मालिक को 6,521 रुपये, 1,000 सीसी से 1,500 सीसी तक की कार के लिए 10,640 रुपये और 1,500 सीसी से अधिक की कार के लिए 24,596 रुपये देने होंगे।

इसी तरह पांच साल से पुराने दोपहिया वाहन अगर 75 सीसी तक के हों, तो वाहन मालिक को थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम के रूप में 538 रुपये, 75 से 150 सीसी तक के वाहन के लिए 714 रुपये, 150 से 300 सीसी तक के वाहन के लिए 1,366 रुपये तथा 350 सीसी के अधिक क्षमता के दोपहिया वाहन के लिए 2,804 रुपये चुकाने होंगे।

नये दोपहिया वाहन के लिए पांच साल के एकल प्रीमियम की नई दर 75 सीसी के लिए 2,901 रुपये, 75 से 150 सीसी तक के लिए 3,851 रुपये, 150 सीसी से 350 सीसी तक 7,356 रुपये और 350 सीसी से अधिक क्षमता वाले दोपहिया के लिए 15,117 रुपये है।

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