नई दिल्ली, | नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) चेन्नई ने सी. शिवशंकरन के आवेदन को खारिज कर दिया है और शिवा इंडस्ट्रीज को दिवालिया घोषित करने का आदेश दिया है। एनसीएलटी ने कहा कि धारा 12 (ए) के तहत शिवशंकरन का आवेदन मान्य नहीं है। एनसीएलटी ने भी एसबीआई की अर्जी भी खारिज कर दी है।
एनसीएलटी द्वारा आवेदन को खारिज करने के बाद शिवा इंडस्ट्रीज एंड होल्डिंग्स लिमिटेड (शिवा इंडस्ट्रीज) परिसमापन में चली जाएगी।
यह दिवाला और दिवालियापन संहिता के प्रावधानों के अनुसार है जहां 90 प्रतिशत ऋणदाताओं ने मंजूरी नहीं दी थी।
शिवा इंडस्ट्रीज के खिलाफ सी. शिवशंकरन (एयरसेल के पूर्व प्रमोटर) द्वारा स्थापित शिव इंडस्ट्रीज एंड होल्डिंग्स लिमिटेड (शिवा इंडस्ट्रीज) के ऋणदाताओं ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), चेन्नई बेंच में दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 (आईबीसी) की धारा 12 ए के तहत दिवाला कार्यवाही वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया था।
शिवा इंडस्ट्रीज एंड होल्डिंग पर लेंडर्स का करीब 5,000 करोड़ रुपये बकाया है।