अमेरिकी कोर्ट का बड़ा फैसला, एच-1बी वीजा धारकों के जीवनसाथी अमेरिका में कर सकते हैं नौकरी

अमेरिकी कोर्ट का बड़ा फैसला, एच-1बी वीजा धारकों के जीवनसाथी अमेरिका में कर सकते हैं नौकरी

अमेरिका में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अमेरिका कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर किसी के पास एच-1बी वीजा है तो उसके जीवनसाथी को देश में काम करने की अनुमति है। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज तान्या चुटकन ने सेव जॉब्स यूएसए द्वारा दायर एक मुकदमे को खारिज कर दिया। दायर याचिका में एच-1बी वीजा धारकों की कुछ श्रेणियों के जीवनसाथी को रोजगार प्राधिकरण कार्ड देने वाले ओबामा कार्यकाल के नियमों को खारिज करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

इस याचिका का Amazon, Apple, Google और Microsoft जैसी टेक कंपनियों ने विरोध किया था। अमेरिका ने अब तक लगभग 1,00,000 एच-1बी कर्मचारियों के जीवनसाथियों को काम के अधिकार जारी किए हैं, जिनमें काफी बड़ी संख्या में भारतीय हैं।

अपने आदेश में जस्टिस चुटकन ने कहा कि सेव जॉब्स यूएसए का प्राथमिक तर्क यह है कि कांग्रेस ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी अथॉरिटी को एच-4 वीजा धारकों जैसे विदेशी नागरिकों को अमेरिका में रहने के दौरान काम करने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन वह विवाद आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम, कार्यकारी-शाखा अभ्यास के दशकों और उस अभ्यास के स्पष्ट और निहित कांग्रेस अनुसमर्थन दोनों के पाठ में लंबे समय तक चलता है। 

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