इस्लामाबाद, | पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहमद उमर सईद शेख की तत्काल रिहाई का आदेश दिया, जो 2002 में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त है। अदालत ने शेख को मृत्यु कोठरी (डेथ सेल) से बाहर निकालकर सरकारी विश्राम गृह में स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को शीर्ष अदालत की तीन जजों की पीठ ने सिंध हाईकोर्ट (एसएचसी) के खिलाफ सिंध सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सिंध सरकार ने सिंध हाईकोर्ट के 24 दिसंबर, 2020 को सुनाए गए फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें शेख को रिहा करने का आदेश सुनाया गया था।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि शेख को जेल में एक बेहतर स्थान पर दो दिनों के लिए एक खुले कमरे में रखा जाए, और उसके बाद उसे विश्राम गृह में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जहां उसे सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
हालांकि ब्रिटिश मूल के शेख को स्मार्टफोन या इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
पीठ ने उनके परिवार को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक विश्राम गृह में उनसे मिलने और इस समयावधि के दौरान वहां रुकने की अनुमति दी।
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने प्रांतीय सरकार की अपील को खारिज कर दिया। इस दौरान सिंध एडवोकेट जनरल (एजी) ने पीठ के सामने दलील दी कि शेख के साथी रेस्ट हाउस (विश्राम गृह) पर हमला कर सकते हैं और उसे भागने में मदद कर सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने अपने इस फैसले से पहले 28 जनवरी को इस मामले में चार आरोपी व्यक्तियों को बरी करने और रिहा करने का फैसला किया था, जिसमें शेख भी शामिल है।
अमेरिका ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वह वाशिंगटन में शेख के खिलाफ मुकदमा चलाने को तैयार है।
द वॉल स्ट्रीट जर्नल के 38 वर्षीय दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख कराची में धार्मिक अतिवाद पर अनुसंधान कर रहे थे और इस दौरान जनवरी 2002 में उनका अपहरण कर लिया गया था।
एक ग्राफिक वीडियो में उसका सिर कलम करते हुए देखा गया है, जिसे अमेरिका में वाणिज्य दूतावास को भेजा गया है।