दुबई बंदरगाह आग: अदालत ने भारतीय व चार अन्य के खिलाफ फैसला रखा बरकरार

दुबई बंदरगाह आग: अदालत ने भारतीय व चार अन्य के खिलाफ फैसला रखा बरकरार

दुबई: दुबई की एक अदालत ने भारतीय सहित पांच लोगों के खिलाफ अपने फैसले को बरकरार रखा है। इन पांच लोगों को पिछले साल जेबेल अली बंदरगाह पर खड़े एक जहाज में आग लगाने और विस्फोट करने का दोषी ठहराया गया था।

द नेशनल ने रिपोर्ट में बताया, एक महीने की जेल की अवधि और 100,000 दिर्हाम का जुर्माना अगस्त में दुबई अदालत द्वारा लगाया गया था, जिसमें जहाज के 42 वर्षीय भारतीय कप्तान और चार पाकिस्तानियों को 7 जुलाई, 2021 को सुरक्षा प्रक्रियाओं की अवेहलना करने का दोषी पाया गया था।

चारों पाकिस्तानी शिपिंग, मरीन, ट्रेडिंग और कार्गो कंपनियों के मालिक और प्रतिनिधि थे। अभियोजकों ने कहा कि वे अभियुक्तों के लिए कड़ी सजा और निर्वासन चाहते हैं।

द नेशनल की सोमवार की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने मामले की आगे की जांच के लिए एक समुद्री विशेषज्ञ नियुक्त करने के पांच लोगों के अनुरोध को भी ठुकरा दिया।

जहाज पर कंटेनरों में विस्फोट हुआ, जिसमें खतरनाक कार्बनिक पेरोक्साइड प्रकार सी था। हादसे में 24 मिलियन दिर्हाम की हानि हुई थी।

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