एस्ट्राजेनेका विवाद पर कोर्ट का फैसला आसन्न

एस्ट्राजेनेका विवाद पर कोर्ट का फैसला आसन्न

ब्रसेल्स, | ब्रुसेल्स की एक अदालत द्वारा यूरोपीय संघ (ईयू) और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के बीच चल रहे विवाद पर अपना फैसला जल्द से जल्द सुनाए जाने की उम्मीद है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद अदालत ने शुक्रवार को सभी बहसें बंद कर दीं।

यूरोपीय संघ पिछली गर्मियों में संपन्न एक कॉन्ट्रेक्ट के कथित उल्लंघन के लिए एस्ट्राजेनेका से मुआवजे की मांग कर रहा है, जिसमें सभी 27 सदस्य राज्यों को दिए गए कोविड -19 टीकों की आपूर्ति पूरी तरह से वितरित नहीं की गई थी।

यूरोपीय संघ के अनुसार, एस्ट्राजेनेका ने 2021 की पहली तिमाही में ब्लॉक को केवल 3 करोड़ खुराक दी, जबकि 2021 में 30 करोड़ खुराक का वादा किया था।

अपना पक्ष रखते हुए एस्ट्राजेनेका ने दावा किया है कि कॉन्ट्रेक्ट के नियमों और शर्तों का पूरा सम्मान किया गया था और कंपनी ने इसके अलावा तर्क दिया है कि इसने यूरोपीय संघ को वैक्सीन के उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया से जुड़े सभी विकासों से अवगत कराया है।

यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उसुर्ला वॉन डेर लेयेन ने इस सप्ताह की शुरूआत में कहा था कि यूरोपीय संघ के आधे वयस्कों को इस सप्ताह टीके की पहली खुराक मिल जाएगी, क्योंकि 30 करोड़ खुराक वितरित की जाएगी और 24.5 करोड़ खुराक लगाई जाएंगी।

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