अंबाला: हरियाणा और पंजाब के बीच अंबाला के पास स्थित शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (24 जुलाई) को कहा, ‘शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखी जाए।’
दरअसल, किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा सरकार ने इसे 5 महीने से बैरिकेडिंग कर बंद कर रखा है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया था। यहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक स्वत्रंत कमेटी गठित करने का प्रस्ताव करता है। इसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे। ये किसानों और सरकारों से संपर्क कर उनकी मांगों का ऐसा व्यावहारिक समाधान खोज सकेगी जो सभी को स्वीकार होगा।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उजाल भुइयां की बेंच ने एक हफ्ते में पंजाब और हरियाणा सरकारों से स्वतंत्र समिति के लिए सदस्यों के नाम सुझाने को कहा।