यह टिप्पणी मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने की। वे शिवपुरी में आदिम जाति कल्याण विभाग में वरिष्ठ संयोजक रहे राजकुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। दरअसल, शिवपुरी कलेक्टर अक्षय सिंह ने जिला संयोजक आरएस परिहार के ट्रांसफर के बाद सीनियर कर्मचारी के बजाय जूनियर कर्मचारी को प्रभारी जिला संयोजक बना दिया था। इसके खिलाफ राजकुमार ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि शिवपुरी में आदिम जाति कल्याण विभाग में आरएस परिहार जिला संयोजक के पद पर कार्यरत थे। परिहार का ट्रांसफर होने पर कलेक्टर अक्षय सिंह ने महावीर प्रसाद जैन को प्रभारी जिला संयोजक बना दिया, जबकि वे जूनियर हैं। इस पर शिवपुरी में ही आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत राजकुमार सिंह ने विरोध किया। साथ ही कलेक्टर सिंह को खुद की सीनियॉरिटी का हवाला देते हुए प्रभारी जिला संयोजक बनाए जाने की मांग की। लेकिन, कलेक्टर अक्षय सिंह ने राजकुमार के आवेदन को दरकिनार कर दिया। इसके चलते राजकुमार ने हाईकोर्ट में जिला संयोजक का प्रभार नियम विरुद्ध महावीर प्रसाद जैन को दिए जाने के खिलाफ याचिका लगाई थी।