उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में बसी गफूर बस्ती रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है। रेलवे की इस जमीन को खाली कराने के लिए लगाई गई जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कब्जा हटाने का आदेश राज्य सरकार को दिया। हाईकोर्ट का ऑर्डर आते ही बस्ती के लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। उनके वकील कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार यानी 5 जनवरी को सुनवाई होगी। हल्द्वानी के रहने वाले कांग्रेस नेता शराफत खान ने इस मामले में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, मुनादी के एक हफ्ते बाद अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रशासन ने सोमवार से मुनादी भर करवानी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने की स्थिति में प्रशासन 10 जनवरी से हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक अतिक्रमण हटाना शुरू कर देगा।
