पटना: सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी होने के महज तीन घंटे बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। अब अगले आदेश तक सुब्रत राय की गिरफ्तारी नहीं होगी। इंवेस्टर्स को रुपए नहीं लौटाने के मामले में सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय के खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने गिरफ्तार वारंट जारी किया था। जिस पर जस्टिस ए.एम खानविलकर की बेंच ने स्टे लगा दिया है।राय के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ‘सुब्रत राय सहारा को मामले में बिना काम घसीटा जा रहा है।’जस्टिस खानविलकर ने जानना चाहा कि क्या सुब्रत राय अग्रिम जमानत के लिए गए थे। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हम इस मामले में किसी प्रकार से नहीं जुड़े हुए थे। इतना सुनते ही उच्चतम न्यायालय ने राय की गिरफ्तारी व सशरीर उपस्थिति होने पर अंतरिम रोक का आदेश पारित कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी।इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के DGP को राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने एक दिन पहले सुब्रत राय को कोर्ट में पेश होने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन वे नहीं आए। हाईकोर्ट के सामने वकील ने सुब्रत राय की मेडिकल रिपोर्ट पेश की। जस्टिस संदीप कुमार ने मेडिकल रिपोर्ट देखकर कहा कि सुब्रत राय को ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि वे कोर्ट नहीं आ सकते।