भोपाल-इंदौर में इसी माह लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली

भोपाल-इंदौर में इसी माह लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और व्यापारिक राजधानी इंदौर में इसी माह नवंबर के अंत तक पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी जाएगी। पिछले दिनों ही दोनों महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का ऐलान किया गया था। राज्य के गृहमंत्री डा नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए बुधवार केा कहा कि भेापाल व इंदौर में महीने नवंबर के अंत तक एक सप्ताह में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी जाएगी। दोनों ही महानगरों में पांच-पांच नोटिफिकेशन जारी कर पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू करेंगे।

उन्होंने आगे बताया कि, भोपाल व इंदौर शहरों में इस व्यवस्था को लागू करने के लिये पृथक-पृथक पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के कुल तीन अधिकारी, उपायुक्त स्तर के आठ अधिकारी तथा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के 12 अधिकारी तथा सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के 29 अधिकारी पदस्थ किए जाएंगे।

गृह मंत्री ने आगे बताया कि गृह विभाग के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा जैसे 107/116, 144, 133, पुलिस एक्ट,मोटरयान अधिनियिम, एनएसए, राज्य सुरक्षा अधिनियम (जिला बदर), प्रिजनर एक्ट, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम, शासकीय गोपनीय अधिनियम इत्यादि संशोधन कर पुलिस को अतिरिक्त अधिकार दिए जाएंगे।

ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को प्रदेश के दो बड़े महानगरों में भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का ऐलान किया था। साथ ही प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर होने का दावा करते हुए कहा था कि, भौगोलिक ²ष्टि से भी महानगरों का विस्तार हो रहा है और जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसलिए कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमने फैसला किया है।

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