चंदा कोचर को जमानत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं

चंदा कोचर को जमानत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं

बैंक फ्रॉड केस में घिरीं ICICI बैंक के पूर्व CEO चंदा कोचर की गिरफ्तारी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध बताया है। कोर्ट ने कहा- उनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है। कोर्ट ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को एक लाख रुपए के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए।

CBI ने चंदा और दीपक दोनों को 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत को भी 26 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने तीनों को 10 जनवरी तक 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

English Website