कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपी को दी जमानत, कहा- महिला के कपड़े उत्तेजक थे

कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपी को दी जमानत, कहा- महिला के कपड़े उत्तेजक थे

केरल के कोझिकोड सेशन कोर्ट ने यौन उत्पीड़न से जुड़े केस में राइटर और सोशल एक्टिविस्ट सिविक चंद्रन को जमानत दे दी है। सेशन जज कृष्णा कुमार ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला ने खुद यौन उत्तेजक कपड़े पहन रखे थे, इसलिए IPC की धारा 354A के तहत इसे अपराध नहीं माना जा सकता है। 6 महीने पहले दर्ज किए गए केस का फैसला 12 अगस्त को आया था।

74 साल के सिविक चंद्रन ने जमानत अर्जी के साथ महिला की तस्वीरें भी पेश की थीं। जिन्हें देखने के बाद सेशन कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका के साथ दी गई तस्वीरों से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने खुद ऐसे कपड़े पहन रखे थे, जो यौन उत्तेजक हैं। इसलिए धारा 354ए के तहत कोर्ट का आदेश आरोपी के खिलाफ नहीं होगा।

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