मप्र में ‘फोर्टीफाईड चावल’ वितरण की पायलट योजना सिंगरौली में लागू होगी

मप्र में ‘फोर्टीफाईड चावल’ वितरण की पायलट योजना सिंगरौली में लागू होगी

भोपाल, | मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में भारत सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फोर्टीफाईड चावल वितरण की पायलट योजना संचालित की जाएगी। यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में लिया गया। आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार एनीमिया एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिये भारत सरकार की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत फोर्टीफाईड चावल वितरण की योजना बनाई गई है। राज्य में पायलट योजना सिंगरौली जिले में संचालित की जाएगी। इसके तहत चावल को आयरन, फोलिक एसिड एवं विटामिन बी-12 से फोर्टिफिकेशन करके एनीमिया एवं कुपोषण जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जायेगा। यह योजना 2022-23 तक संचालित रहेगी। योजना अंतर्गत हितग्राहियों को दिए जाने वाले चावल में फोर्टिफाईड करनेल मिलाकर वितरित किया जाएगा। हितग्राहियों को चावल का प्रदाय एक रुपए प्रति किलो की दर से किया जाएगा।

मंत्रि-परिषद ने आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2014 को लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत विभागों एवं उपक्रमों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के विभागों तथा उपक्रमों के मामले में भी इस नीति को लागू किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों व उपक्रमों को उनकी अधोसंरचना, निर्माण कार्यों एवं विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ने पर, भू-अर्जन की प्रक्रिया में लगने वाले अतिरिक्त समय और लागत को बचाने की ²ष्टि से, प्रतिफल का भुगतान करके भू-धारकों की आपसी सहमति से भूमि प्राप्त की जा सके तथा शासकीय परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में क्रियान्वित किया जा सके। इसके लिए राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक हित की परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ‘आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति’ 14 नवम्बर 2014 से लागू है।

वर्तमान में यह नीति केन्द्र सरकार के विभागों व उपक्रमों के मामले में लागू नहीं है। केन्द्र सरकार के कई विभागों व उपक्रमों द्वारा इस नीति में उन्हें भी शामिल करने की मांग की जाती है, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं रेलवे मुख्य हैं।

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