नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमानन नियामक महानिदेशक नागर विमानन (डीजीसीए) को दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संगठनों के प्राधिकरण के लिए आवेदनों के प्रोसेसिंग के लिए सशर्त छूट दी है। इस कदम का उद्देश्य देश में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठनों की प्राधिकरण प्रक्रिया को तेजी से ट्रैक करना है।
ड्रोन नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन स्थापित करने के लिए प्राधिकरण प्राप्त करना चाहता है, उसे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर एक निर्धारित फॉर्म में महानिदेशक को एक आवेदन जमा करना होगा।
महानिदेशक, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर, आवेदक को एक दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संगठन स्थापित करने के लिए प्राधिकरण जारी कर सकता है यदि वह निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है और ऐसे दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संगठन की स्थापना के लिए आवश्यकताओं को पूरा करता है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 15 जुलाई को जारी एक आदेश के अनुसार, ईमेल के माध्यम से एकल या एकाधिक स्थानों के साथ दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संगठन के प्राधिकरण के लिए छूट प्रदान की गई है।
इसके अलावा, डीजीसीए को भारतकोश के माध्यम से या उपयुक्त साधनों के माध्यम से ड्रोन नियम, 2021 के तहत प्राधिकरणों को तेजी से जारी करने में सक्षम बनाने के लिए लागू शुल्क लेने की सलाह दी गई है।