मानहानि मामले में कोर्ट से हंसराज हंस को मिली जमानत

मानहानि मामले में कोर्ट से हंसराज हंस को मिली जमानत

नई दिल्ली। मानहानि मामले में भाजपा सांसद हंसराज हंस को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि मुकदमे में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हंसराज हंस को 20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। ये याचिका 20 जुलाई, 2019 को दायर की थी।

पहली बार कोर्ट में पेश हुए हंसराज हंस
बता दें कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम बनवाने में कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के खिलाफ बीजेपी सांसद हंसराज हंस, मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा, विजेन्द्र गुप्ता और बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। बाकी को कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन हंसराज हंस कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। पहली बार पेश होने पर हंसराज हंस ने जमानत याचिका दाखिल की और उन्हें जमानत मिल गई।

भाजपा नेताओं ने सिसोदिया पर लगाया था आरोप
सिसोदिया का आरोप था कि कि इन नेताओं ने उनके ऊपर स्कूलों के निर्माण में 2000 करोड़ का घपला करने का झूठा आरोप लगाया। इससे जनता के बीच उनकी छवि को नुक्सान पहुंचा। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाते हुए मनोज तिवारी ने कहा था कि हम एक ऐसे स्कैम का खुलासा करने जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल हैं।

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